Mangla Pashu Bima Yojana Free Apply : राजस्थान सरकार की ओर से राज्य के पशुपालकों के लिए एक बेहतरीन जनकल्याणकारी योजना की घोषणा कर दी गई है, जिसका लाभ राज्य के प्रत्येक पशुपालक को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में Mukhymantri Mangla Pashu Yojana Bima की घोषणा कर दी गई है, जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक पशुपालक को ₹5,00,000 तक का मुफ्त बीमा प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही Rajasthan Mangla Pashu Yojana से जुड़े सभी पशुपालकों को और भी अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
Mangla Pashu Bima Yojana Free Apply
आर्टिकल | मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना: पशुपालकों के लिए सरकार की नई पहल, जानें पूरी जानकारी |
योजना | मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना |
राज्य | राजस्थान |
इनके द्वारा घोषणा की गई | राज्य की ऊपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी द्वारा |
कब घोषणा की गई | 10 जुलाई 2024 को |
उदेश्य | पशुपालकों को उनके पशुओं का बिमा उपलब्ध करवाना |
लाभार्थी | राज्य के किसान व पशुपालक |
योजना का लाभ | दुधारू गाय-भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए व ऊंट,भेड़ बकरी का 1 लाख का बिमा मिलेगा |
Official website | mmpby.rajasthan.gov.in https://mmpby.rajasthan.gov.in/about |
मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना 2025
राजस्थान सरकार ने इस साल 8 जुलाई 2024 को अंतरिम बजट पेश किया और 10 जुलाई 2024 को बजट की पूरी जानकारी दी। इसी बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, सरकार ने पूर्व की कामधेनु बीमा योजना को बढ़ाते हुए नई योजना शुरू की है, जिसमें प्रति पशु 40 हजार रुपये की बीमा राशि की घोषणा की गई थी।
राज्य की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस योजना की घोषणा सदन में की। उन्होंने बताया कि इस योजना में दुधारू गाय और भैंस के लिए 5-5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा, जबकि ऊंट के लिए 1 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। इस योजना से पशुपालकों को बहुत लाभ होगा।
किन पशुओं का होगा बीमा ?
सरकार ने पशुपालकों के लाभ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में दुधारू पशुओं के साथ अन्य प्रकार के पशुओं को भी शामिल किया है। इस योजना के तहत, सरकार ने 400 करोड़ रुपये खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना में दुधारू गाय और भैंस के लिए 5-5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। पहले चरण में, सरकार ने 5 लाख भेड़-बकरियों और 1 लाख ऊंटों का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। इस बीमा योजना का तहत भेड़ बकरी गाय भैंस तथा ऊंट आदि को शामिल किया जाएगा। यदि पशुपालक का कोई भी पशु जहरीले गरासिया अन्य कोई खाद्य पदार्थ खाकर पशु की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे पशु को इस योजना का तहत शामिल नहीं किया जाएगा।
21 लाख पशुओं का होगा बीमा
राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़़ रुपये खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारु गाय, भैंस, बकरी तथा भेड़ और एक लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
दुधारु पशुओं की किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा का क्लेम मिलेगा। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़़ ने मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।
मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना की पात्रता
- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु राजस्थान राज्य के समस्त जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होगें तथा इन पशुपालको द्वारा बीमा विभाग से प्रदत वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जायेगा तथा लॉटरी लॉटरी द्वारा चयनित पशुपालको के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत राज्य के समस्त गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेंगा।
- योजनान्तर्गत पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजिकरण करवा सकेगा। जिन पशुपालको के पशुओं की टैंगिग नही है वे अपने पशुओं के टैंग लगवाये जाने के उपरान्त ही पंजीकरण करवा सकेगें।
- राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक, समस्त लखपती दीदी पशुपालकों तथा लॉटरी द्वारा चयनित जनआधार कार्ड धारक पशुपालक के अधिकतम 02 दुधारू गाय/02 दुधारू भैंस/01 दुधारू गाय एवं 01 दुधारू भैंस/10 बकरी/10 भेड/01 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- इस योजनान्तर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जायेगा जिसका किसी अन्य पशु बीमा योजनान्तर्गत बीमा नही किया गया हो।
- ‘‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना‘‘ के अन्तर्गत पशुपालकों के देशी/संकर दूध देने वाले पशु यथा-गाय एवं भैंस, भारवाहक पशु-ऊँट/ऊँटनी एवं अन्य छोटे रोमन्थी पशु जैसे बकरी व भेड़ का ‘‘एक वर्ष‘‘ के लिये निःशुल्क बीमा किया जाना प्रस्तावित है।
- बजट घोषणा अनुसार प्रथमतः 21 लाख पषुओं का बीमा किया जाना है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय/भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल यूनिट में 01 पशु माना जायेगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़/बकरी है तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़/बकरी का बीमा किया जा सकेगा।
- जिलों को उनके पशुओं की संख्या के आधार/अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किये गये है ताकि सम्पूर्ण प्रदेश के पषुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त हो सके। किन्हीं परिस्थितियों में जिलें को आंवटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको हेतु क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत बीमा लक्ष्य आरक्षित रखे जायेगें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालको के नही होने पर अन्य श्रेणी के पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।
- पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता, आयु, ब्यात् व नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जावेगा तदापि बीमा के लिये 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 40,000/- रूपये ही होगी।
मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के जरुरी दस्तावेज
- पशुपालक का आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- राशन कार्ड
- पशुओं का बीमा प्रमाण पत्र
- पासवर्ड साइज फोटो
- मंगल पशु बीमा योजना कवरेज
Mukhyamantri Mangala Pashu Bima Yojana Form PDF
राजस्थान मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना के लिए सरकार के द्वारा आवेदन फार्म जारी कर दिया गया है जिसे आप किसी भी पशु चिकित्सा निजी कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकते हैं बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र को डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे Click here पर क्लिक करें I
Mangala Pashu Bima Yojana Form PDF Download – Click here
Mukhymantri Mangla Pashu Yojana Bima Apply
राजस्थान सरकार की ओर से मंगल पशु योजना को 8 जुलाई 2024 को सरकार द्वारा पेश किए गए अंतिम बजट में इस योजना का तहत घोषणा कर दी गई है जिसके माध्यम से 10 जुलाई 2024 को इस योजना को राजस्थान में लागू करने की बात की गई थी। Mukhymantri Mangla Pashu Yojana Bima को पहले कामधेनु बीमा योजना के नाम से जाना जाता था, जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक पशुपालक को प्रति पशु ₹40,000 तक की देने की घोषणा की गई थी।
इसके साथ ही इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट के दौरान सदन में इस योजना को पुनः शुरू करने की घोषणा कर दी गई है, जिसके माध्यम से राज्य से प्रत्येक पशुपालक को गाय, भैंस पर 5-5 लाख रुपए तक तथा ऊंट पर 1 लाख रुपए का बीमा करने की घोषणा कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र या पशु स्वास्थ्य केंद्र जाकर मंगला पशु बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले अपने पशुपालकों की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें आपको पशुओं की जनगणना से संबंधित एक नंबर स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करने होंगे।
- पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को सचिवालय भवन में पशुपालन मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के संबंध में पशुपालन और राज्य बीमा भविष्य निधि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश की बहुमूल्य पशुधन संपदा के विकास एवं पशुधन उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए भी मिलेगा मुआवजा
पशुपालन मंत्री ने बैठक में कहा कि अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। मंगला पशु बीमा योजना ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी गाइडलाइन तैयार कर इसे अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे इस घोषणा का उद्देश्य पूरा हो सके।
उन्होंने कहा कि बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को मिले इसके लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन करने के पात्र होंगे। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है उस पर पशुपालकों से आवेदन मंगवाए गए हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा हेतु पशुपालकों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
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