Mangla Pashu Bima Yojana Form Apply : गाय, भैंस व बकरी का होगा फ्री में बीमा, पशु की मृत्यु पर मिलेंगे 40000

Mangla Pashu Bima Yojana Form Apply : गाय, भैंस व बकरी का होगा फ्री में बीमा, पशु की मृत्यु पर मिलेंगे 40000

Rajasthan Mangla Pashu Bima Yojana Form : किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। पशुपालक किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Bima Yojana) शुरू की जा चुकी है। राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा मंगल पशु बीमा योजना के लिए आवेदन फार्म आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया जा चुके हैं, ऐसे में अब राज्य के पशुपालक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Bima Yojana) के तहत पशुपालकों के पशुओं का फ्री में बीमा किया जाएगा। यदि किसी कारणवश पशु हानि होती है तो इस योजना के तहत उसकी भरपाई की जा सकेगी। किसान को बीमा क्लेम (Insurance Claim) का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 : सरकार ने शुरू की नई योजना, 21 लाख पशुओं का होगा निःशुल्क बीमा

What is Mukhyamantri Mangla Bima Yojana

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारु गाय, भैस, बकरी तथा भेड़ और एक लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यह पूरी तरह से निःशुल्क है।

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योजना के तहत किन पशुओं का हो सकेगा फ्री में बीमा

राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Bima Yojana) पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत 5-5 लाख दुधारू गाय (Cow), भैंस (Buffalo), बकरी (Goat ) तथा भेड़ (Sheep) का बीमा किया जाएगा। वहीं 1 लाख ऊंटनी (Camel) का बीमा भी किया जाएगा। इस तरह कुल 21 लाख पशुओं का बीमा इस योजना के तहत होगा। योजना के तहत प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) नहीं देना होगा। यह पूरी तरह से नि:शुल्क होगा।

आकस्मिक दुर्घटना में मृत पशुओं पर भी मिलेगा मुआवजा

पशुपालन मंत्री के मुताबिक अभी दुर्घटना में मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Bima Yojana) ऐसे पशुपालकों के लिए आर्थिक संबल बनेगी। इस योजना के तहत दुर्घटना में मारे जाने वाले पशुओं पर भी बीमा लाभ मिलेगा।

योजना के नियमों के मुताबिक दुधारू पशुओं की किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे- आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम दिया जाएगा।

पशु बीमा के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Bima Yojana) के तहत अपने दुधारू पशु का बीमा कराने के लिए पशुपालकों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले पशुपालक का जनआधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
  • पशु रखने के लिए जमीन के कागजात
  • पशुओं की फोटो
  • आवेदक पशुपालक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक का बैंक खाते की पासबुक की कॉपी
  • आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आदि।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? (How to apply for Mukhyamantri Mangla Bima Yojana)

Mangla Pashu Bima Yojana Form Online Apply:

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Mangla Bima Yojana)  राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की जा रही है। ऐसे में यदि आप राजस्थान के पशुपालक हैं तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन के लिए पात्र होंगे। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस पर पशुपालकों से आवेदन मांगे गए हैं।

प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा के लिए पशुपालकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना में आवेदन के लिए आपको अभी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सरकार के द्वारा इस योजना के तहत आवेदन 13 दिसंबर 2024 से मांगे जा रहे हैं, बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है I

राजस्थान मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन करने के लिए पशुपालकों को अपने नजदीकी पशु चिकित्सा कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा, इसके पश्चात पशु चिकित्सा कार्यालय के लेखक आपका ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा पूर्ण करेंगे I

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